मथुरा बांके बिहारी मंदिर पुनर्विकास योजना मामले में दिए अपने फैसले पर दोबारा से विचार करेगी Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने पहले 15 मई को उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विकास योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले 15 मई को उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विकास योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार करेगा.
उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले की एक अदालत ने 2017 में एक आभूषण की दुकान पर गोलीबारी में हुई दो लोगों की मौत के मामले में दोषी करार दिए गए सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देरी और ज्यादा काम के बोझ से बचने के लिए अगर मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में ही की जाए तो यह एक बेहतर विकल्प होगा
कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई है। जहां जस्टिस एक के कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुझाव दिया है कि मामले का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लिया जाना चाहिए वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी...
पुलिस ने सैफ को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव घर से करीब पांच सौ मीटर दूर एक नाले से बरामद किया गया.
स मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसके मुताबिक 'मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि' मामला एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है और इसलिए इससे जुड़ी हर सुनवाई किसी निचली अदालत में नहीं बल्कि हाईकोर्ट में की जानी चाहिए.
जिला सरकार के वकील संजय गौड़ ने कहा, ‘‘नया मुकदमा उच्चतम न्यायालय के वकील और दिल्ली निवासी हरि शंकर जैन द्वारा दायर किया गया है, जो याचिकाकर्ता हैं. मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी.’’
Allahabad High Court ने अपने आदेश में मथुरा जिला जज को निर्देश दिया कि वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह भूमि विवाद से संबंधित मुकदमे का फैसला मथुरा जिला जज द्वारा 19 मई 2022 को दिए गए आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना करे.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले 15 मई को उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विकास योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार करेगा.
उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले की एक अदालत ने 2017 में एक आभूषण की दुकान पर गोलीबारी में हुई दो लोगों की मौत के मामले में दोषी करार दिए गए सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई है। जहां जस्टिस एक के कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुझाव दिया है कि मामले का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लिया जाना चाहिए वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी...
पुलिस ने सैफ को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव घर से करीब पांच सौ मीटर दूर एक नाले से बरामद किया गया.
स मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसके मुताबिक 'मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि' मामला एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है और इसलिए इससे जुड़ी हर सुनवाई किसी निचली अदालत में नहीं बल्कि हाईकोर्ट में की जानी चाहिए.
जिला सरकार के वकील संजय गौड़ ने कहा, ‘‘नया मुकदमा उच्चतम न्यायालय के वकील और दिल्ली निवासी हरि शंकर जैन द्वारा दायर किया गया है, जो याचिकाकर्ता हैं. मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी.’’
Allahabad High Court ने अपने आदेश में मथुरा जिला जज को निर्देश दिया कि वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह भूमि विवाद से संबंधित मुकदमे का फैसला मथुरा जिला जज द्वारा 19 मई 2022 को दिए गए आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना करे.