ITR Filing 2024: फार्म 16 नहीं मिलने से आप भी हैं परेशान, तो घबराइए नहीं इस उपाय से चुटकियों में होगा समाधान
किसी भी वर्किंग पर्सन के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए तीन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, फार्म 16, 16ए और 16डी.
किसी भी वर्किंग पर्सन के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए तीन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, फार्म 16, 16ए और 16डी.
आकलन वर्ष 2022-2023 के टैक्स रिटर्न्स के आंकड़ों से यह पता चला है कि पिछले दो साल में उन व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई है जिनकी साल भर की आय एक करोड़ रुपये से ज्यादा है...
वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अब तक तीन करोड़ से भी अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा किए जा चुके हैं
Assessment Year 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है, अतः टैक्सपेयर्स को चाहिए की वे अपना आईटीआई फाइल (ITR Filing) जरूर करें ताकि वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जुर्माने से बचें
करदाताओं को आकलन वर्ष 2023-24 के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा।
आयकर विभाग ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि 26 जून तक 1 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किये गये
नौकरीपेशा का इनकम स्लैब टैक्स के दायरे से बाहर है, फिर भी किसी वजह से TDS कटता है
रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी करते हुए उसके सभी कानूनी उत्तराधिकारियों या प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाए बिना, मृतक के नाम पर उसके पैन पर गलत तरीके से जांच कार्यवाही की गई.
पांच हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन जिसको करने से आयकर कानून के तहत आयकर विभाग नोटिस भेजता है
क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपये या उससे अधिक होने पर व्य़क्ति के द्वारा अगर कैश में पेमेंट किया जाता है. विभाग इसे लेकर जवाब मांग सकता है
अगर टैक्स विभाग नोटिस भेजती है तो इसका जवाब कानूनी रूप से जो वारिस है वह उस नोटिस का जवाब देने के लिए बाध्य होगा है
मृत व्यक्ति का आईटीआर भरते वक्त उस शख्स का मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका पैन और आधार कार्ड और साथ ही कानूनी वारिस बनाए जाने के प्रमाण पत्र की जरूरत होगी.
हर वो व्यक्ति जिनकी आय़ इमकम टैक्स नियमों के दायरे में आती है उनका टैक्स फाईल करना अनिवार्य़ है.
आप कंपनी से कोई भी वित्तीय जानकारी को ना छुपाए. आपको बता दे कि जून महीने के दूसरे-तीसरे हफ्ते में कंपनियां फॉर्म-16 जारी करती हैं.
जिन्हे Income Tax Department की और से नोटिस भेजा गया है वो उस नोटिस को अनदेखा ना करें नहीं तो कार्रवाई हो सकती है
जिन लोगों ने अभी तक विभाग के नोटिस का जवाब नहीं दिया उन लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है. अब विभाग ऐसे मामलों की जांच अनिवार्य रूप से करेगी.
जानकारी के लिए आपको बता दें 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने के लिए 23 मई से बैंकों में नोटों को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने की शुरुआत हो चुकी है
लोगों के लिए Online Game केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा बल्कि इनकम का सोर्स भी बन गया है
रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी करते हुए उसके सभी कानूनी उत्तराधिकारियों या प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाए बिना, मृतक के नाम पर उसके पैन पर गलत तरीके से जांच कार्यवाही की गई.
क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपये या उससे अधिक होने पर व्य़क्ति के द्वारा अगर कैश में पेमेंट किया जाता है. विभाग इसे लेकर जवाब मांग सकता है
मृत व्यक्ति का आईटीआर भरते वक्त उस शख्स का मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका पैन और आधार कार्ड और साथ ही कानूनी वारिस बनाए जाने के प्रमाण पत्र की जरूरत होगी.
आप कंपनी से कोई भी वित्तीय जानकारी को ना छुपाए. आपको बता दे कि जून महीने के दूसरे-तीसरे हफ्ते में कंपनियां फॉर्म-16 जारी करती हैं.
जिन लोगों ने अभी तक विभाग के नोटिस का जवाब नहीं दिया उन लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है. अब विभाग ऐसे मामलों की जांच अनिवार्य रूप से करेगी.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइन में यह बताया गया है कि ग्राहक एक बार में 2,000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं.
इनकम टैक्स नियमों में हुआ बदलाव ऑनलाइन गेम खेल कर पैसा कमाने वाले यूजर्स के लिए एक झटका तो है ही लेकिन उन्हें इसमें कुछ राहत भी प्रदान किया गया है.
अदालत ने संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, यंग इंडियन और आम आदमी पार्टी की वे अलग-अलग याचिकाएं भी खारिज कर दीं, जिनमें समान कानूनी मुद्दे उठाए गए थे.
महिला सम्मान प्रमाणपत्र योजना चालू वित्त वर्ष में शुरू की गयी. इसमें अधिकतम दो लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं. इसपर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. जमा राशि दो साल में परिपक्व होगी.
हमारे देश में दो टैक्स रिजीम हैं- ओल्ड और न्यू. दोनों में बहुत ज्यादा फर्क हैं. दोनों में टैक्सेबल इनकम का दायरा अलग-अलग है.
आपकी सैलरी अगर 50 लाख रुपये तक है और आप ब्याज या प्रॉपर्टी जैसे दूसरे स्रोतों से भी कमाई करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.
इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिसमें आपको डोनेशन पर भी टैक्स छूट मिलती है. यानी कि आप किसी एनजीओ या किसी भी धार्मिक कामों में लगे संगठन को दान दे रहे हैं तो आप इसपर आईटी एक्ट की धारा 80G पर टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं.
टैक्स सिस्टम के अनुसार, Tax Deduction at Source (TDS) यानि स्त्रोत पर कर कटौती, टैक्सेशन (कर-निर्धारण) में बेहद महत्वपूर्ण शब्द है. जिसका सीधा संबंध टैक्सपेयर्स (कर दाताओं) से है. इसके माध्यम से सरकार इनकम टैक्स एकत्रित करती है.
अंसारी की 23 और बेनामी संपत्तियों का पता लगाया गया है. जानकारी के अनुसार गाजीपुर में मिश्रा के नाम दर्ज संपत्ति 0.207 हेक्टेयर है और इसकी कीमत 12 करोड़ रुपये है. रिकॉर्ड खंगालने पर अधिकारियों ने पाया कि मौजा कुपुरपुर में जमीन की रजिस्ट्री 25 नवंबर, 2017 को हुई थी.
जिन कंपनियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत (धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य वाली प्रॉपर्टी से हुई आय) छूट नहीं मिलती है, उन्हे भी ITR का एक Form भरना होता है.
कई बार आपने देखा होगा कि किसी वस्तु का दाम बहुत कम हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किस कानून के तहत किया जाता है.
Income Tax Act Section 80DDB बीमारीयों के खर्च में मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में बताता है. इस एक्ट के तहत देश में कुछ निश्चित टैक्सपेयर्स कुछ निश्चित बीमारीयों के इलाज में होने खर्च पर टैक्स छूट मांग सकता है.हालाँकि इसमें कुछ शर्तें भी लागू है. चलिए इन शर्तों पर नजर डालते हैं.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान पर्सनल टैक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री किया गया है.