मशहूर हस्तियां कानून से ऊपर नहीं.. सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द की खारिज, सरेंडर करने के दिए आदेश
जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे आरोपी 140 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहे हों या रिहाई के बाद उन्होंने अच्छा आचरण प्रदर्शित किया हो, इससे जमानत का आदेश सतत नहीं हो जाता.