नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, बाल आयोग की इन दलीलों को मानने से किया इंकार
2022 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में 21 वर्षीय मुस्लिम युवक और 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की के प्रेम विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध माना था. बाल आयोग ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.