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Child Labour: बच्चों के लिए इन खतरनाक व्यवसायों में रोजगार प्रतिबंधित है, जानिए क्या हैं शर्तें

Written by lakshmi sharma |Published : March 28, 2023 8:27 AM IST

Child Labour: हमारे देश में, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित करना एक संज्ञेय अपराध है. इस अधिनियम के अनुसार ऐसा करने पर दोषी को अधिकतम 2 वर्ष की जेल की सजा हो सकती है. इसके अलावा इस अधिनियम के तहत 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर कुछ खास नौकरियों में प्रावधान किया जा सकता है.

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