बाल मजदूरी करवाने पर क्या है सजा?
भारत में बड़ी संख्या में आज भी बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है. बाल मजदूरी के कराना दंडनीय अपराध है. आज हम आपको बताएंगें बाल मजदूरी पर क्या है सजा के प्रावधान
भारत में बड़ी संख्या में आज भी बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है. बाल मजदूरी के कराना दंडनीय अपराध है. आज हम आपको बताएंगें बाल मजदूरी पर क्या है सजा के प्रावधान
इसके अलावा इस अधिनियम के तहत 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर कुछ खास नौकरियों में प्रावधान किया जा सकता है.
बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 से 18 साल के किशोरों के लिए कुछ रोजगार शर्तें निर्धारित की गई है जिनके आधार पर किशोरों के लिए कुछ खास नौकरियों में प्रावधान किया जा सकता है.
बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों का किसी भी कार्य में नियोजन अपराध है और 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए कुछ खतरनाक व्यवसायों में रोजगार प्रतिबंधित है. साथ ही उनके नियोजन से संबधित कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनके उल्लंघन पर आपको सजा हो सकती है.
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कार्य में नियोजित करना बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत अपराध बताया गया है और दोषी पाए जाने पर सख्त सजा के प्रावधान हैं.
बाल श्रम मानवाधिकारों का हनन और संज्ञेय अपराध है. समाज से बाल श्रम को खत्म करने और बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए लोगों को बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के बारे में जागरूकता होना जरूरी है.
हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15(3), 19(1)(ए), 21, 21(ए), 23(1), 24, 39(इ), 39 (एफ), और 45 में कई महत्वपूर्ण और खास प्रावधान करते हुए कई अधिकार प्रदान किए गए है.
इसके अलावा इस अधिनियम के तहत 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर कुछ खास नौकरियों में प्रावधान किया जा सकता है.
बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों का किसी भी कार्य में नियोजन अपराध है और 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए कुछ खतरनाक व्यवसायों में रोजगार प्रतिबंधित है. साथ ही उनके नियोजन से संबधित कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनके उल्लंघन पर आपको सजा हो सकती है.
बाल श्रम मानवाधिकारों का हनन और संज्ञेय अपराध है. समाज से बाल श्रम को खत्म करने और बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए लोगों को बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के बारे में जागरूकता होना जरूरी है.
हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15(3), 19(1)(ए), 21, 21(ए), 23(1), 24, 39(इ), 39 (एफ), और 45 में कई महत्वपूर्ण और खास प्रावधान करते हुए कई अधिकार प्रदान किए गए है.