मां का खर्च उठाना बेटे को लग रहा था भारी, राहत के लिए HC तक पहुंचा, लेकिन वहां जो हुआ सुकून देगा
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बेटे की याचिका पर चिंता व्यक्त की, जिसमें उसने अपनी 77 वर्षीय माँ को ₹5,000 का भरण-पोषण देने के आदेश को चुनौती दी थी. अदालत ने कहा कि 77 वर्षीय महिला के पास कोई आय का स्रोत नहीं है, तो उसके बेटे द्वारा याचिका दायर करने का कोई आधार नहीं था.