बिना यौन इरादे के बच्ची के होंठ को टच करना, उसके पास सोना POCSO के तहत अपराध नहीं!
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक यौन कृत्य करने का प्रयास नहीं दिखत, तब तक नाबालिग बच्ची के होंठों को छूना और उसके पास सोना POCSO अधिनियम के तहत 'गंभीर यौन हमले' (Aggravated sexual assault) के अभियोजन को आकर्षित नहीं करता है.