किसी घटना की जांच कब Police से लेकर CBI को सौंपी जा सकती है? जानें Delhi HC ने क्या कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों के बीच आपराधिक जांच को केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए, वो भी जब मांगकर्ता के पास पुलिस की लापरवाही के पर्याप्त सबूत हो.