CBSE को CBDT ने Income Tax Act के किस सेक्शन के तहत राहत दी और क्यों?
वित्त मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE ) को विभिन्न माध्यमों से होने वाली कमाई में लगने वाले Income tax में छूट देने का फैसला लिया है. मंत्रालय के द्वारा बतया गया की बोर्ड को ये छूट साल आयकर अधिनियम ( Income Tax Act ) की धरा 46A के तहत दी गई हैं.