हिजाब बैन करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आंशिक रोक, जानें सुनवाई के दौरान क्या-कुछ हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज मैनेजमेंट के फैसले पर आंशिक तौर पर बदलते हुए कॉलेज परिसर में बुरका, हिजाब या नकाब पहनने के फैसले पर रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज मैनेजमेंट के फैसले पर आंशिक तौर पर बदलते हुए कॉलेज परिसर में बुरका, हिजाब या नकाब पहनने के फैसले पर रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा जिसमें कॉलेज के कैंपस में बुर्का, हिजाब, नकाब, स्टोल या टोपी पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉलेज कैम्पस में 'हिजाब बैन' के फैसले को नियमों के अनुरूप पाया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा ड्रेस कोड में बुरका, हिजाब और नकाब पर बैन लगाने का फैसला स्टूडेंट्स के हित में है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा ड्रेस कोड में बुरका, हिजाब और नकाब पर बैन लगाने का फैसला स्टूडेंट्स के हित में है.
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज मैनेजमेंट के फैसले पर आंशिक तौर पर बदलते हुए कॉलेज परिसर में बुरका, हिजाब या नकाब पहनने के फैसले पर रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा जिसमें कॉलेज के कैंपस में बुर्का, हिजाब, नकाब, स्टोल या टोपी पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा ड्रेस कोड में बुरका, हिजाब और नकाब पर बैन लगाने का फैसला स्टूडेंट्स के हित में है.