हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉलेज कैम्पस में 'हिजाब बैन' के फैसले को नियमों के अनुरूप पाया है.
Source: my-lord.inबॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा ड्रेस कोड में बुरका, हिजाब और नकाब पर बैन लगाने का फैसला स्टूडेंट्स के हित में है.
Source: my-lord.inमुंबई के एनजी आचार्य और डीके. मराठा कॉलेज में हिजाब, बुरका और नकाब बैन लगाया गया था
Source: my-lord.inकॉलेज की 9 छात्राओं ने नए ड्रेस कोड के नियम को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
Source: my-lord.inबॉम्बे उच्च न्यायालय में जस्टिस एएस चंदूरकर और जस्टिस राजेश एस पाटिल की बेंच ने उक्त टिप्पणी की.
Source: my-lord.inनए ड्रेस का उद्देश्य छात्रों की धार्मिक पहचान छिपाए रखना है. ऐसा करना छात्रों के शैक्षणिक हित के साथ-साथ कॉलेज के प्रशासन और अनुशासन के लिए जरूरी है.
Source: my-lord.inड्रेस कोड का पालन करने का आग्रह कॉलेज परिसर के भीतर है और इससे याचिकाकर्ताओं की पसंद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अन्यथा प्रभावित नहीं होता है.
Source: my-lord.inबॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि कॉलेज का ड्रेस कोड यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) रेगुलेशन्स, 2012 और गैर-भेदभावपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई अन्य शैक्षिक नीतियों का उल्लंघन नहीं करता है.
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