एडवोकेट कार में बैठकर ही कर रहे थे जिरह, सुनवाई रोकते हुए SC ने 'ये सीख' याद रखने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जेके मित्तल को फटकारते हुए कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्या.. किसी भी अदालत के सामने, अपनी कार में बैठकर पेश नहीं हो सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जेके मित्तल को फटकारते हुए कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्या.. किसी भी अदालत के सामने, अपनी कार में बैठकर पेश नहीं हो सकते हैं.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज की आलोचना पर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत देते हुए कहा कि शीर्ष न्यायालय के आदेश को मानना इच्छा का विषय नहीं है बल्कि ये एक संवैधानिक बाध्यता है.
यह अदालतें ही है जिनके पास कानून को लागू करने की शक्तियां हैं और इसलिए न केवल अदालत के आदेश बल्कि खुद अदालत का भी सम्मान किया जाना चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की live streaming को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड या प्रसारित करने के नये नियम तय किए.
यह अदालतें ही है जिनके पास कानून को लागू करने की शक्तियां हैं और इसलिए न केवल अदालत के आदेश बल्कि खुद अदालत का भी सम्मान किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जेके मित्तल को फटकारते हुए कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्या.. किसी भी अदालत के सामने, अपनी कार में बैठकर पेश नहीं हो सकते हैं.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज की आलोचना पर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत देते हुए कहा कि शीर्ष न्यायालय के आदेश को मानना इच्छा का विषय नहीं है बल्कि ये एक संवैधानिक बाध्यता है.