विवाहित जोड़े के बीच दाम्पत्य अधिकारों की बहाली नहीं, SC ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की समय के लिए पति-पत्नी के बीच दाम्पत्य अधिकारों (Conjugal Rights) को पुर्नस्थापित नहीं की गई है, तो इस आधार पर तलाक की मांग की जा सकती है.