'क्या पोते से मिल पाएंगी अतुल सुभाष की मां', कस्टडी के लिए दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में इस दिन होगी अगली सुनवाई
20 जनवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष यानि निकिता सिंघानिया को अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है.
20 जनवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष यानि निकिता सिंघानिया को अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है.
आईटी कर्मचारी अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में पत्नी निकिता सिंघानिया ने FIR रद्द करने की याचिका केरल हाईकोर्ट में दायर की थी। अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आधार एफआईआर में मौजूद है। अतुल के परिवार ने अब हाईकोर्ट में अपील पर विचार करने की बात कही है।
बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत दी है. यह निर्णय उस मामले की सुनवाई के बाद लिया गया जिसमें अतुल ने आत्महत्या करने से पहले अपने परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
सुशील सिंघानिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग किया कि उनके खिलाफ मुकदमा दूसरे राज्य में हुआ है, उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए अदालत के समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. साथ ही उसने बहस के दौरान मीडिया ट्रायल पर भी सवाल उठाया.
20 जनवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष यानि निकिता सिंघानिया को अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है.
बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत दी है. यह निर्णय उस मामले की सुनवाई के बाद लिया गया जिसमें अतुल ने आत्महत्या करने से पहले अपने परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
सुशील सिंघानिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग किया कि उनके खिलाफ मुकदमा दूसरे राज्य में हुआ है, उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए अदालत के समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. साथ ही उसने बहस के दौरान मीडिया ट्रायल पर भी सवाल उठाया.