पहले दो जजों के बीच नहीं बनी सहमति, फिर तीसरे जज के पास गया मामला, तब जाकर आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट से मिली राहत
आसाराम की जमानत याचिका को पहले डिवीजन बेंच के पास लाया गया, जिसमें सुनवाई के बाद जस्टिस वोरा ने उन्हें जमानत दी, जबकि जस्टिस भट्ट ने असहमत होकर याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद मामले को लंच के बाद तीसरे जज, जस्टिस सुपेहिया के पास लाया गया.