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Cult Of Fear Asaram Bapu डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले 'डिस्कवरी' को अब नहीं मिलेगी धमकी, SC ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए

सुनवाई के दौरान Discovery Communication ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शो के रिलीज होने के बाद लगातार मिल रही धमकियों के मद्देनजर ऐसी सूरत में उनके लिए यात्रा करना मुश्किल हो गया है. पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते कर्मचारी घर बैठने को मजबूर है.

Written by Satyam Kumar |Published : February 6, 2025 2:49 PM IST

Cult Of Fear -Asaram Bapu: सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम पर डॉक्यूमेंट्री के चलते धमकियों का सामना कर रहे डिस्कवरी चैनल के अधिकारियों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. डिस्कवरी कम्युनिकेशन इंडिया और उसके अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में धमकियों का जिक्र करते हुए राहत की मांग की थी, उन्होंने अदालत के सामने ये भी दावा किया कि ये डॉक्यूमेट्री पूरी तरह पब्लिक रिकॉर्ड में रखी गई सामग्रियों के आधार पर बनाई गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जबाव

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाने को लेकर मिल रही धमकियों से जुड़ी याचिका को सुना. आज सुनवाई के दौरान डिस्कवरी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिनव मुखर्जी ने ने दलील दी कि शो के रिलीज होने के बाद लगातार मिल रही धमकियों के मद्देनजर ऐसी सूरत में उनके लिए यात्रा करना मुश्किल हो गया है. पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते कर्मचारी घर बैठने को मजबूर है.

पीठ ने सुरक्षा के मुद्दे पर नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जबाव रखने को कहा है. इस दरम्यान कोर्ट ने पुलिस ऑथोरिटी को डिस्कवरी इंडिया के कर्मचारियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है ताकि वो अपने दफ़्तर में काम कर सके. याचिका में कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और उनके पुलिस अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है.

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'Cult of Fear- Asaram Bapu' बना रहे डिस्कवरी कम्युनिकेशन के कर्मचारियों ने  सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की. इस अर्जी में कहा गया कि डिस्कवरी प्लस OTT प्लेटफार्म पर 'Cult of Fear- Asaram Bapu' शो रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उन्हें धमकियां मिल रही है, जबकि ये शो पूरी तरह से पब्लिक रिकॉर्ड , कोर्ट रिकॉर्ड और गवाहों के बयान पर आधारित है.

अब मामले की सुनवाई तीन मार्च को होगी.