आर्टिकल 19 (1) के तहत मिले मौलिक अधिकार
आर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकार देश के नागरिकों तक सीमित होते हैं, यानि कि ये मौलिक अधिकार विदेशी लोगो को नहीं दिए जाएंगे, जब तक कि उनके पास भारत की नागरिकता ना हो. आर्टिकल 19(1) (a)वाक् और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा है,