गौरव भाटिया की कथित 'पिटाई' वाली वीडियो-ट्वीट हटाई जाएगी! दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

My Lord Team

Source: my-lord.in | 17 Apr, 2024

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने गौरव भाटिया की पिटाई के आरोपों से जुडे़ बयानों को सोशल साइटस से हटाने का आदेश दिया है.

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पोस्ट हटाए

उच्च न्यायालय ने X (ट्विटर) से बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया को नोएडा की एक अदालत में वकीलों ने की "पिटाई" से जुड़े पोस्ट को हटाने के निर्देश दिया है.

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जस्टिस नीना बंसल कृष्णा

जस्टिस ने एक प्राइवेट यू-ट्यूब चैनल को भी बीजेपी नेता की पिटाई से जुड़े वीडियो को प्राइवेट करने के आदेश दिए है.

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वीडियो करें प्राइवेट

बता दें कि गौरव भाटिया ने यू-ट्यूब चैनल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है. न्यायालय ने फैसले आने तक वीडियो को प्राइवेट रखने के आदेश दिए हैं.

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Deep Fake Video

बेंच ने कहा, गौरव भाटिया की पिटाई वाली वीडियो डीप फेक से बनाई गई है जिसका उद्देश्य बीजेपी नेता व सीनियर वकील की छवि को खराब करना है.

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प्रेस का कर्तव्य

अदालत ने ये भी माना कि प्रेस का कर्तव्य, घटनाओं से लोगों को अवगत कराना है.

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YouTube Videos

अदालत ने आर्टिकल-19 के वीडियो सहित मामले से जुड़े 14 वीडियो को प्राइवेट करने के आदेश दिए है. वहीं, X पोस्ट को भी सात दिनों के अंदर हटाने का आदेश दिया है.

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