दिल्ली हाईकोर्ट ने गौरव भाटिया की पिटाई के आरोपों से जुडे़ बयानों को सोशल साइटस से हटाने का आदेश दिया है.
Source: my-lord.inउच्च न्यायालय ने X (ट्विटर) से बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया को नोएडा की एक अदालत में वकीलों ने की "पिटाई" से जुड़े पोस्ट को हटाने के निर्देश दिया है.
Source: my-lord.inजस्टिस ने एक प्राइवेट यू-ट्यूब चैनल को भी बीजेपी नेता की पिटाई से जुड़े वीडियो को प्राइवेट करने के आदेश दिए है.
Source: my-lord.inबता दें कि गौरव भाटिया ने यू-ट्यूब चैनल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है. न्यायालय ने फैसले आने तक वीडियो को प्राइवेट रखने के आदेश दिए हैं.
Source: my-lord.inबेंच ने कहा, गौरव भाटिया की पिटाई वाली वीडियो डीप फेक से बनाई गई है जिसका उद्देश्य बीजेपी नेता व सीनियर वकील की छवि को खराब करना है.
Source: my-lord.inअदालत ने ये भी माना कि प्रेस का कर्तव्य, घटनाओं से लोगों को अवगत कराना है.
Source: my-lord.inअदालत ने आर्टिकल-19 के वीडियो सहित मामले से जुड़े 14 वीडियो को प्राइवेट करने के आदेश दिए है. वहीं, X पोस्ट को भी सात दिनों के अंदर हटाने का आदेश दिया है.
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