देश के हर नागरिक को संविधान के आर्टिकल 19 के बारे में पता होगा,
Source: my-lord.inक्योंकि यह नागरिकों को देश में किसी भाग में रहने व बोलने व खुद को अभिव्यक्त करने की आजादी देता है.
Source: my-lord.inआर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकार देश के नागरिकों तक सीमित होते हैं,
Source: my-lord.inयानि कि ये मौलिक अधिकार विदेशी लोगो को नहीं दिए जाएंगे, जब तक कि उनके पास भारत की नागरिकता ना हो.
Source: my-lord.inआर्टिकल 19(1) (a)वाक् और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा है,
Source: my-lord.in1(b) लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध, धरना और प्रदर्शन करने की इजाजत देता है,
Source: my-lord.inजैसे एक समुदाय के लोगों को अपनी पहचान के लिए प्रदर्शन करना
Source: my-lord.in1(d) देश के किसी भाग में सुखपूर्वक घूमने का अधिकार,
Source: my-lord.inफिर भी देश के कुछ भागों में यानि नार्थ-इस्ट रिजन में जाने के लिए स्पेशल परमिट लेनी होती है
Source: my-lord.in1(e) के तहत देश के किसी भाग में फैमिली के साथ सेटल होने का अधिकार देता है
Source: my-lord.in1(g) कोई भी व्यवसाय और पेशा करने का अधिकार,
Source: my-lord.inयानि नागरिक देश में कही भी अपनी पसंद की जगह पर रह सकते हैं, घूम सकते हैं और कोई मनपसंद पेशा प्रैक्टिस कर सकते हैं.
Source: my-lord.inहालांकि, लॉ एंड ऑर्डर उत्पन्न होने की स्थिति में इन मौलिक अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन्स लगाए जा सकते हैं.
Source: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!