आर्टिकल 19 (1) के तहत मिले मौलिक अधिकार

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 24 Nov, 2024

आर्टिकल 19 (1)

देश के हर नागरिक को संविधान के आर्टिकल 19 के बारे में पता होगा,

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मौलिक अधिकार

क्योंकि यह नागरिकों को देश में किसी भाग में रहने व बोलने व खुद को अभिव्यक्त करने की आजादी देता है.

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नागरिकों के अधिकार

आर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकार देश के नागरिकों तक सीमित होते हैं,

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नागरिकता के साथ मौलिक अधिकार

यानि कि ये मौलिक अधिकार विदेशी लोगो को नहीं दिए जाएंगे, जब तक कि उनके पास भारत की नागरिकता ना हो.

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बोलनेव व्यक्त करने की आजादी

आर्टिकल 19(1) (a)वाक् और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा है,

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1(b) शांतिपूर्ण तरीके से विरोध

1(b) लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध, धरना और प्रदर्शन करने की इजाजत देता है,

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एक उद्देश्य के लिए यूनियन बनाना

जैसे एक समुदाय के लोगों को अपनी पहचान के लिए प्रदर्शन करना

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घूमने का अधिकार

1(d) देश के किसी भाग में सुखपूर्वक घूमने का अधिकार,

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नार्थ-ईस्ट में अलग व्यवस्था

फिर भी देश के कुछ भागों में यानि नार्थ-इस्ट रिजन में जाने के लिए स्पेशल परमिट लेनी होती है

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रहने का अधिकार

1(e) के तहत देश के किसी भाग में फैमिली के साथ सेटल होने का अधिकार देता है

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व्यवसाय व पेशा चुनने का अधिकार

1(g) कोई भी व्यवसाय और पेशा करने का अधिकार,

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स्वच्छंद रूप से विचरण

यानि नागरिक देश में कही भी अपनी पसंद की जगह पर रह सकते हैं, घूम सकते हैं और कोई मनपसंद पेशा प्रैक्टिस कर सकते हैं.

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रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन्स

हालांकि, लॉ एंड ऑर्डर उत्पन्न होने की स्थिति में इन मौलिक अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन्स लगाए जा सकते हैं.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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