यूज्ड और रिफर्बिश्ड हार्ड डिस्क ड्राइव को बेचने वाली कंपनियों को जारी हुए दिशानिर्देश, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को इन बिंदुओं में समझिए
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यूज्ड और रिफर्बिश्ड हार्ड डिस्क ड्राइव को बेचने वाली कंपनियां उसके ओरिजिनल मैन्यूफैक्चरर का नाम नहीं मिटाएं, साथ ही अपने नाम का जिक्र ऐसे करें जिससे ग्राहक के सामने प्रोडक्ट निर्माता को लेकर किसी तरह की दुविधा उत्पन्न नहीं हो.