सलमान के बाद एक्टर शाहरूख खान को 'जान से मारने की धमकी', जानें BNS में इस अपराध को लेकर क्या है सजा-जुर्माने का प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने, गंभीर नुकसान पहुंचाने और किसी की संपत्ति नष्ट करने की धमकी देता है, उसे सात साल तक की जेल की सजा देने का प्रावधान है.