बॉलीवुड में आजकल दहशत का महौल है. एनसीपी नेता बाबा सिद्दकी की मौत के बाद अभिनेता सलमान खान (Actor Salman Khan) को धमकी देने की घटना थम नहीं रही थी, तब तक एक गुमनाम कॉलर ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (Red Chillies Entertainment) के ऑफिस में कॉल करके एक्टर शाहरूख खान (Actor Shah Rukh Khan) को जान से मारने की धमकी दी है. इस घटना के बारे में पुलिस को इत्तिला कर दी गई है. पुलिस गुमनाम कॉलर का पता लगाने को लेकर जांच कर रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी को जान से मारने की धमकी देने के अपराध को रोकने को लेकर भारतीय न्याय संहिता में क्या प्रावधान किए गए हैं, इस अपराध में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कितनी कठोर सजा मिलेगी, कितना जुर्माना लगाया जाएगा. आइये जानते हैं...
किसी व्यक्ति को जान से मारने की घोषणा या दावे करना, अपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) कहलाता है. भारतीय नागरिक संहिता के चैप्टर 19 में अपराधिक धमकी का जिक्र आता है. यह चैप्टर आपराधिक धमकी, अपमान, परेशानी, मानहानि, आदि के अपराध और उसमें सजा को परिभाषित करता है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (1) में अपराधिक धमकी को परिभाषित किया गया है.
बीएनएस की धारा 351 (1), जो कोई, किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह से उसके शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, जिससे कि वह व्यक्ति भयभीत हो जाए या वह व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे, जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, ऐसे दावे आपराधिक धमकी है.
भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023) की धारा 351 (2) अपराधिक धमकी देने वाले को दो साल तक की जेल की सजा और जुर्माना, दोनों लगाया जा सकता है. वहीं, धारा 351 (3) कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने, गंभीर नुकसान पहुंचाने और किसी की संपत्ति नष्ट करने की धमकी देता है, उसे सात साल तक की जेल की सजा देने का प्रावधान है.
अपराधिक धमकी में सजा दो प्रकार से तय की गई है, अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान प्रकट कर धमकी देता है और दूसरा अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर धमकी देता है. वहीं, कोई गुमनाम संचार के माध्यम से किसी को धमकी देता है, या कोई धमकी देनेवाले असल व्यक्ति का नाम छिपाने का प्रयास करता है, उसे बीएनएस की धारा 351 (1) में प्रस्तावित सजा के साथ दो साल की अतिरिक्त सजा देने का प्रावधान है.