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पीएम-किसान सम्मान निधि योजना से पाएं 6000 रूपये सलाना, जानें योजना में आवेदन करने और व लाभ पाने का क्राइटेरिया

पीएम-किसान योजना 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी, जिसका लाभ शुरुआत में केवल दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाना था, लेकिन 1 जून, 2019 से जमीन का मालिकाना हक रखने वाले सभी किसान परिवारों को इस योजना का लाभ देने का फैसला किया गया.

Written by Satyam Kumar |Published : November 30, 2024 3:39 PM IST

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना 19वीं किस्त आने की चर्चा है और अब भी कई किसान ऐसे हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. अधिकांश मामलों में किसानों के पास सही जानकारी नहीं होने की वजह से वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं. कुछ किसान पीएम-किसान सम्मान निधि योजना में नाम होने के बावजूद ई-केवाईसी नहीं कराने के चलते साल में 6000 रूपये पाने से वंचित हैं. तो आइये हम आपको बताते हैं कि पीएम-किसान योजना का लाभ किसे मिल सकता है, पीएम-किसान योजना के तहत पैसा पाने के लिए ई-केवाईसी कराना कितना जरूरी है और इसे किसान कैसे करा सकते हैं, साथ ही इस पीएम-किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने का प्रोसेस क्या है. आइये जानते हैं....

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना क्या है?

PM-Kisan योजना की शुरुआत 24 फरवरी, 2019 को हुई थी. इस योजना के लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए उपलब्ध थे. पहले इस योजना का लाभ केवल दो हेक्टेयर तक के जमीन मालिकों को मिलता था, लेकिन 1 जून, 2019 से योजना को संशोधित किया गया और सभी किसान परिवारों के लिए इसे विस्तारित किया गया, अब सभी किसान परिवार, भूमि के आकार की परवाह किए बिना, योजना के लाभ ले सकते हैं. बता दें कि एक ही किसान परिवार के चार लोगों के नाम पर कृषि जमीन है, तो वे सभी किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं.

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना पाने का क्राइटेरिया

भूमिधारक किसान परिवार के पास संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि अभिलेखों के अनुसार खेती योग्य भूमि हो. लाभ पाने के लिए किसान के अपने नाम पर जमीन यानि की कृषि भूमि-स्वामित्व (Land Ownership) होना चाहिए. ध्यान रहे जिस व्यक्ति के नाम पर नहीं होगा, उसे पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाएगा. इसके अंदर लीज पर जमीन लेने वाले व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.

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कैसे करें पीएम-किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन?

  • आपको पीएम-किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.
  • वहां पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, यहां पर शहरी (Urban) और ग्रामीण (Village) क्षेत्र के तौर पर सेलेक्ट करना होगा,
  • रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार नंबर होना चाहिए और उस आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर का होना, सबसे पहला क्राइटेरिया है.
  • रजिस्ट्रेश करने के बाद आपके पास आवेदन करने का फॉर्म पोर्टल पर आ जाएगा,
  • उस फॉर्म को भरने के लिए किसान के पास बैंक अकाउंट, IFSC नंबर के साथ,
  • भूस्वामित्व से जुड़े कागजात भी पास होना चाहिए, उसकी जानकारी भी यहां देनी पडे़गी,
  • इसके बाद आपको मोबाइल नंबर देंगे, उस पर ओटीपी जाएगा

ओटीपी भरने के बाद आपका आवेदन पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा.

सम्मान निधि पाने के लिए E-KYC भी जरूरी

E-KYC को आम बोलचाल की भाषा में इंटरनेट के जरिए अपने कस्टमर को जानें. किसान सम्मान निधि योजना में E-KYC का उद्देश्य किसानों और बैंक खातों के वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है. सरकार की ओर से यह शुल्क मात्र 15 रूपये तय किया गया हैं. किसान तीन तरीकों से अपना E-KYC करवा सकते हैं, जो ओटीपी, बायोमैट्रिक और फेस ऑथेंट्रटिकेशन से ई-केवाईसी है.

तो नहीं मिलेगा पीएम- किसान सम्मान निधि

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है. दूसरे शब्दों में कहें, तो यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के मदद के लिए चलाई गई है. हालांकि कृषि भूमि के मालिक होनेवाले धनिक लोग भी इस योजना का लाभ पा रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने स्पष्ट तौर पर नियम बनाया है कि

  • पति-पत्नी में से कोई सरकारी नौकरी में हो,
  • इनकम टैक्स भरनेवाले (इस साल 3लाख सलाना कमाने वाले लोग भी टैक्स स्लैब में आएंगे) और,
  • सरकारी नौकरी से रिटायर व्यक्ति

पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के बारे में ज्यादा जानने और आवेदन करने के लिए आप  https://pmkisan.gov.in/ विजिट कर सकते हैं.