Pregnant Sexual Assault Survivors से किस तरह डील करेंगे डॉक्टर और पुलिस, Delhi HC ने जारी निए दिशानिर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को निर्देश दिया है कि यौन शोषण के मामलों में हस्तलिखित मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट के साथ उसकी एक टाइप्ड कॉपी जमा करना जरूरी है क्योंकि कोर्ट को कई बार हैंडराइटिंग नहीं समझ आती है। पुलिस और डॉक्टरों को गर्भवती यौन शोषण की पीड़िताओं के साथ कैसे डील करना चाहिए, इसपर हाईकोर्ट ने और क्या कहा है, जानिए