पहले से नौकरी में होने पर नहीं बल्कि Seniority IN Post भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर तय करें: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सेवा में नियुक्ति के बाद वरिष्ठता का निर्धारण केवल परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर ही किया जाना चाहिए, ना कि इसे केवल पूर्व सेवा को ध्यान में रखते हुए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्क्स के आधार पर बनाई गई रैंकिंग ही सीनियरिटी का आधार होगी.