मुफ्त इलाज नहीं करने पर BNS की इस धारा में दर्ज होगा मुकदमा
एसिड, POCSO और रेप पीड़ितों की मुफ्त इलाज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अगर कोई चिकित्सा संस्थान रेप पीड़ितों को इलाज देने से इंकार करती है, तो उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 200 के तहत जो किसी भी मेडिकल संस्थान, सार्वजनिक या निजी अस्पताल किसी व्यक्ति को इलाज से इंकार करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.