Defamation Case में राहुल गांधी आज अदालत में रहे मौजूद, अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी
2018 के अवमानना मामले में राहुल गांधी यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में अदालत के सामने मौजूद रहें.
2018 के अवमानना मामले में राहुल गांधी यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में अदालत के सामने मौजूद रहें.
उच्चतम न्यायालय में राहुल गांधी के मोदी सरनेम की टिप्पणी वाले मानहानि के मामले में आज के लिए सुनवाई की तारीख तय की गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, जानिए लेटेस्ट अपडेट..
पिछले कुछ समय से राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मामला चल रहा है जो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। इस मामले कि सुंबाई के दौरान मामला दर्ज करने वाले पूर्णेश मोदी का यह कहना है कि राहुल गांधी बहुत अहंकारी हैं और उनकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी जानी चाहिए। पूर्णेश मोदी ने ऐसा क्यों कहा है, आइये जानते हैं...
मोदी सरनेम वाली राहुल गांधी की टिप्पणी के चलते उनकी सजा पर रोक लगाने हेतु कांग्रेस नेता की याचिका पर उच्चतम न्यायालय कब सुनवाई करेगा, इसकी तारीख तय हो गई है।
राहुल ने उनके और उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर नेशनल हेराल्ड मामले में एक आवेदन दायर किया है.
लंदन के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी की ओर से दिए भाषण को लेकर सत्यकी ने पुणे के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. विनायक दामोदर सावरकर के पोते सात्यिकी सावरकर ने पुणे में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया है.
Patna High Court में Rahul Gandhi के अधिवक्ताओं ने दलील दी है कि Rahul Gandhi को इसी मामले में सूरत की अदालत से सजा मिल चुकी है ऐसे में एक ही मामले में दो-दो जगह ट्रायल ठीक नहीं है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नही मिली है. हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गयी 2 साल की सजा पर अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है.
राहुल गांधी की अपील को सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब सेशन कोई के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनौती दी जायेगी.
23 मार्च की सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनवाई थी. अदालत ने राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था ताकि वो फैसले को चुनौती दे सके.
विनायक दामोदर सावरकर के पोते ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व सांसद ने यूनाइटेड किंगडम की अपनी हालिया यात्रा के दौरान सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे.
राहुल गांधी की अपील पर Judge Robin Mogera सुनवाई कर रहे है. Senior Advocate RS Cheema की कानूनी टीम उनकी और से पैरवी कर रही है.
राहुल की ओर से दायर नियमित जमानत आवेदन को मंजूर करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने से छूट दी है, जिसके चलते राहुल गांधी पेश नहीं होेंगे.
राहुल गांधी की लीगल टीम ने कोर्ट में तर्क दिया कि इस मामले में केवल नरेंद्र मोदी ही अपील कर सकते हैं. अपील में कहा गया कि मामले में पूर्णेश मोदी पीड़ित व्यक्ति नहीं थे और उन्हें शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था.
अदालत में राहुल गांधी की ओर से आज दो याचिका फाइल की गई है. एक में जहां निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. वही दूसरी याचिका के जरिए नियमित जमानत का आवेदन किया गया है.
राज्यसभा सांसद सुशील मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में 12 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.
फैसला सुनाए जाने के साथ राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की और इतना ही नहीं याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी.....
वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।
फैसला सुनाए जाने के साथ राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की और इतना ही नहीं याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी.....
2018 के अवमानना मामले में राहुल गांधी यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में अदालत के सामने मौजूद रहें.
उच्चतम न्यायालय में राहुल गांधी के मोदी सरनेम की टिप्पणी वाले मानहानि के मामले में आज के लिए सुनवाई की तारीख तय की गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, जानिए लेटेस्ट अपडेट..
पिछले कुछ समय से राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मामला चल रहा है जो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। इस मामले कि सुंबाई के दौरान मामला दर्ज करने वाले पूर्णेश मोदी का यह कहना है कि राहुल गांधी बहुत अहंकारी हैं और उनकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी जानी चाहिए। पूर्णेश मोदी ने ऐसा क्यों कहा है, आइये जानते हैं...
मोदी सरनेम वाली राहुल गांधी की टिप्पणी के चलते उनकी सजा पर रोक लगाने हेतु कांग्रेस नेता की याचिका पर उच्चतम न्यायालय कब सुनवाई करेगा, इसकी तारीख तय हो गई है।
राहुल ने उनके और उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर नेशनल हेराल्ड मामले में एक आवेदन दायर किया है.
लंदन के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी की ओर से दिए भाषण को लेकर सत्यकी ने पुणे के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. विनायक दामोदर सावरकर के पोते सात्यिकी सावरकर ने पुणे में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया है.
Patna High Court में Rahul Gandhi के अधिवक्ताओं ने दलील दी है कि Rahul Gandhi को इसी मामले में सूरत की अदालत से सजा मिल चुकी है ऐसे में एक ही मामले में दो-दो जगह ट्रायल ठीक नहीं है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नही मिली है. हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गयी 2 साल की सजा पर अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है.
राहुल गांधी की अपील को सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब सेशन कोई के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनौती दी जायेगी.
23 मार्च की सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनवाई थी. अदालत ने राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था ताकि वो फैसले को चुनौती दे सके.
विनायक दामोदर सावरकर के पोते ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व सांसद ने यूनाइटेड किंगडम की अपनी हालिया यात्रा के दौरान सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे.
राहुल गांधी की अपील पर Judge Robin Mogera सुनवाई कर रहे है. Senior Advocate RS Cheema की कानूनी टीम उनकी और से पैरवी कर रही है.
राहुल की ओर से दायर नियमित जमानत आवेदन को मंजूर करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने से छूट दी है, जिसके चलते राहुल गांधी पेश नहीं होेंगे.
राहुल गांधी की लीगल टीम ने कोर्ट में तर्क दिया कि इस मामले में केवल नरेंद्र मोदी ही अपील कर सकते हैं. अपील में कहा गया कि मामले में पूर्णेश मोदी पीड़ित व्यक्ति नहीं थे और उन्हें शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था.
अदालत में राहुल गांधी की ओर से आज दो याचिका फाइल की गई है. एक में जहां निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. वही दूसरी याचिका के जरिए नियमित जमानत का आवेदन किया गया है.
राज्यसभा सांसद सुशील मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में 12 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.
वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।