अदालत को FIR रद्द करने से पहले जांच के दौरान एकत्रित सामग्री पर गौर करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिकी रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है, जांच आवश्यक है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिकी रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है, जांच आवश्यक है.
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ईमेल में लिखे शब्द, हावभाव से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना आईपीसी सेक्शन 509 के तहत अपराध है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगे कहा कि ये ईमेल आरोपी ने व्यक्तिगत रूप से भेजकर महिला की प्राइवेसी को भंग करने के साथ-साथ उसकी आत्मसम्मान, गरिमा को भी ठेस पहुंचाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिकी रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है, जांच आवश्यक है.
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ईमेल में लिखे शब्द, हावभाव से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना आईपीसी सेक्शन 509 के तहत अपराध है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगे कहा कि ये ईमेल आरोपी ने व्यक्तिगत रूप से भेजकर महिला की प्राइवेसी को भंग करने के साथ-साथ उसकी आत्मसम्मान, गरिमा को भी ठेस पहुंचाया है.