कार्यस्थल पर महिला को असहज कराने वाला व्यवहार यौन उत्पीड़न: Madras HC
Sexual Harassment At Workplace: मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि वर्कप्लेस पर किया गया अवांछित व्यवहार यौन उत्पीड़न के समान माना जाएगा. अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी व्यक्ति का व्यवहार और उसके प्रति दूसरे का अनुभव अधिक महत्वपूर्ण है.