घर के अंदर शौचालय का नहीं होना नामांकन रद्द करने का वैध आधार नहीं: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव लड़ने को इच्छुक महिला को दी राहत
फैसले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शौचालय के अभाव और उसकी दूरी को दो अलग-अलग पहलू माना और निर्वाचन अधिकारी के आचरण को मनमाना और शक्ति का दुरुपयोग बताया.