परीक्षा में अटेंडेंस की कमी के चलते बैठने नहीं देने दिया गया, लॉ स्टूडेंट्स के दावा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने BCI और DU को दिया ये आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने कानून के छात्रों की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि उपस्थिति की कमी के कारण सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को ऑनलाइन क्लासेस देने की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए.