नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड: पुणे कोर्ट ने दो को दोषी ठहराया, तीन को बरी किया
आरोपी सचिन अंदुरे, शरद कालस्कर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. डॉ. वीरेंद्रसिंह तावड़े, विक्रम भावे और संजीव पुनालेकर को बरी कर दिया गया.