मुख्तार अंसारी के बेटे Umar Ansari को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को साल 2022 के आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को साल 2022 के आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दी है.
पीएम नरेन्द्र मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई. याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है.
आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग विभिन्न प्रकार की कार्रवाई कर सकता है, जिनमें शामिल हैं. यदि उल्लंघन मामूली है, तो चुनाव आयोग उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या राजनीतिक दल को चेतावनी दे सकता है. यदि उल्लंघन गंभीर है, तो चुनाव आयोग उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है.
आचार संहिता लागू होने के दौरान, नकदी लेनदेन पर विशेष ध्यान दिया जाता है. बिना किसी दस्तावेज के 50,000 रुपये तक की नकदी ले जाने की अनुमति है. यदि आप 50,000 रुपये से अधिक नकदी ले जा रहे हैं, तो आपको आयकर विभाग और चुनाव आयोग द्वारा आयोजित की जा रही जांच के लिए तैयार रहना चाहिए.
आचार संहिता चुनावों के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है.उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, शैक्षिक योग्यता और संपत्ति विवरण सार्वजनिक रूप से घोषित करने होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को आचार-संहिता उल्लंघन मामले में गिरफ्तारी से राहत दी है. उमर अंसारी के खिलाफ यह मामला यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान दर्ज हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को साल 2022 के आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दी है.
पीएम नरेन्द्र मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई. याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को आचार-संहिता उल्लंघन मामले में गिरफ्तारी से राहत दी है. उमर अंसारी के खिलाफ यह मामला यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान दर्ज हुआ था.