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PM Modi के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग को लेकर Delhi High Court में याचिका, कहा- छह साल के लिए लगाए बैन

पीएम नरेन्द्र मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई. याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है.

Written by My Lord Team |Published : April 16, 2024 10:18 AM IST

पीएम नरेन्द्र मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई. याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया कि चुनावी रैलियों में पीएम मोदी 'भगवान और पूजा स्थल' के नाम पर वोट मांग रहे हैं. बता दें कि याचिका आनंद एस जोंधले नामक व्यक्ति ने की है.

याचिका में क्या-क्या कहा गया?

याचिका में नरेन्द्र मोदी के उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चुनावी रैली में दिए भाषण का जिक्र किया गया है. याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर छह साल के लिए रोक लगाने की मांग की गई है.

याचिकाकर्ता ने कहा,

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"प्रतिवादी नंबर 2 [मोदी] ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया है. प्रतिवादी नंबर 2 ने यह भी कहा कि उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित किया और गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगरों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से जीएसटी हटाया है. प्रतिवादी नंबर 2 ने यह भी कहा कि वह अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाए थे,"

याचिका में पीएम मोदी के बयानों से आदर्श आचार संहिता के सामान्य आचरण- I (1) और (3) के तहत निर्देशों के संग्रह खंड- III का उल्लंघन होने की बात कहीं गई.

याचिकाकर्ता ने आगे कहा,

"वोट हासिल करने के लिए जाति या समुदाय की भावनाओं की अपील नहीं की जाएगी. मस्जिद, चर्च, मंदिर या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जाएगा."

पीएम मोदी पर कारवाई की मांग

याचिकाकर्ता ने बताया. दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने से पहले उसने चुनाव आयोग से भी पीएम मोदी के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 153ए (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत एफआईआर एवं छह साल तक चुनाव पर रोक लगाने की मांग की. याचिकाकर्ता ने बताया कि चुनाव आयोग ने कोई इस शिकायत पर कोई कारवाई नहीं की है.