फरार गैंगस्टर दाऊद इब्राहीम का भाई इकबाल कास्कर MCOCA Case में बरी, लेकिन इस वजह से जेल में ही रहेगा
मकोका केस में बरी होने के बाद भी ठाणे जेल में बंद कस्कर को रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लंबित है.
मकोका केस में बरी होने के बाद भी ठाणे जेल में बंद कस्कर को रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लंबित है.
दिल्ली पुलिस ने 8 जनवरी को बल्यान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह संगठित अपराध सिंडिकेट का 'सहायक' है. पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट से अनुरोध किया कि बल्यान की जमानत याचिका को खारिज किया जाए.
4 दिसंबर के दिन नरेश बाल्यान को वसूली के एक अन्य वसूली मामले में जमानत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें मकोका मामले में गिरफ्तार किया. पुलिस ने नरेश बाल्यान को लेकर दावा किया है कि क संगठित अपराध सिंडिकेट का सहायक और साजिशकर्ता है.
पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, बाबा सिद्दीकी की हत्या के तीन प्रमुख वजह थी, सलमान खान से उनकी करीबी, अनुज थप्पन की आत्महत्या का बदला और बिश्नोई गैंग की वर्चस्व स्थापित करना था.
विशेष लोक अभियोजक संगीता ने अदालत को बताया कि इन चारों ने 16 फरवरी 2010 को बोईसर में देशी शराब के एक ‘बार’ में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे उसके मालिक और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई.
मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट केस में फैसला आने से पूर्व ही अंडर ट्रायल कैदी के रूप में सिद्दीकी ने मुंबई के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज से एलएलबी का डिग्री कोर्स शुरू किया था. वर्ष 2015 में उसने 3 साल के एलएलबी कोर्स का पहला साल पूरा किया था. उसी वर्ष फैसला आने के बाद सिद्दीकी को नागपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. अदालत ने सिद्दीकी को मौत की सजा सुनाई थी.
मकोका केस में बरी होने के बाद भी ठाणे जेल में बंद कस्कर को रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लंबित है.
दिल्ली पुलिस ने 8 जनवरी को बल्यान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह संगठित अपराध सिंडिकेट का 'सहायक' है. पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट से अनुरोध किया कि बल्यान की जमानत याचिका को खारिज किया जाए.
4 दिसंबर के दिन नरेश बाल्यान को वसूली के एक अन्य वसूली मामले में जमानत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें मकोका मामले में गिरफ्तार किया. पुलिस ने नरेश बाल्यान को लेकर दावा किया है कि क संगठित अपराध सिंडिकेट का सहायक और साजिशकर्ता है.
पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, बाबा सिद्दीकी की हत्या के तीन प्रमुख वजह थी, सलमान खान से उनकी करीबी, अनुज थप्पन की आत्महत्या का बदला और बिश्नोई गैंग की वर्चस्व स्थापित करना था.
विशेष लोक अभियोजक संगीता ने अदालत को बताया कि इन चारों ने 16 फरवरी 2010 को बोईसर में देशी शराब के एक ‘बार’ में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे उसके मालिक और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई.
मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट केस में फैसला आने से पूर्व ही अंडर ट्रायल कैदी के रूप में सिद्दीकी ने मुंबई के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज से एलएलबी का डिग्री कोर्स शुरू किया था. वर्ष 2015 में उसने 3 साल के एलएलबी कोर्स का पहला साल पूरा किया था. उसी वर्ष फैसला आने के बाद सिद्दीकी को नागपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. अदालत ने सिद्दीकी को मौत की सजा सुनाई थी.