मालाबार पराठे पर कितनी लगेगी जीएसटी? केरल हाईकोर्ट ने बताया
केरल हाईकोर्ट ने मालाबार पराठे पर लगने वाले जीएसटी की दर को 18% से हटाकर 5% वाली श्रेणी में किया है. फैसले में बताया गया कि पराठे ब्रेड (रोटी) के बराबर है और इसे टैक्सेशन के लिए हैडिंग 1905 के तहत कैटोगराएज किया जाना चाहिए.