हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने मालाबार पराठे (कहीं-कहीं परोटा) पर लगे जीएसटी लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय का यह फैसला मालाबार पराठे के शौकीन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अदालत ने मालाबार पराठे पर लगने वाले जीएसटी की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया है. फैसले में बताया गया कि पराठे ब्रेड (रोटी) के बराबर है और इसे टैक्सेशन के लिए हैडिंग 1905 के तहत कैटोगराएज किया जाना चाहिए. आइये जानते हैं कि खाने के शौकीन लोगों को राहत देने वाले फैसले में सुनवाई के दौरान क्या चर्चाएं हुई...
केरल उच्च न्यायालय में जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल-जज बेंच ने मामले को सुना. बेंच ने कहा, पराठे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर 5% का टैक्स लगता है. ऐसे में मालाबार पराठे को सूची से बाहर रखना उचित नहीं होगा.
बेंच ने कहा,
"हमारी राय में मालाबार पराठा HSN Code 1905 में वर्णित उत्पाद के समान है, जो स्टार्च, आटा, अनाज या दूध से तैयार किया जाता है. अत: एंट्री नंबर 99ए में वर्णित से समान है."
अदालत ने मालाबार पराठा के निर्माण सामग्री और एंट्री नंबर 99 का जिक्र करते हुए इस पर 5% का जीएसटी दर लगाने के निर्देश दिए हैं. जानकारी के लिए बता दें कि जीएसटी के एंट्री नंबर 99ए के अनुसार, उन उत्पादों पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी जाएगी जो
i) जिन्हें टैरिफ हैडिग के 1905 या 2106 में शामिल किया गया है.
ii) या वे उत्पाद खाखरा, प्लेन रोटी या चपाती होनी चाहिए.
अदालत ने 2017 में जीएसटी से जुड़े दिशानिर्देश का जिक्र किया है और मालाबार पराठा को इस श्रेणी में रखने के निर्देश दिए हैं.
बेंच ने कहा,
"मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता के उत्पाद भी 5% जीएसटी (2.5% सीजीएसटी + 2.5% एसजीएसटी) की दर पर लागू हैं, न कि 18% की दर पर, जैसा कि सरकारी वकील ने बताया, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग और अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने 18% जीएसटी तय किए थे."
अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) एवं अग्रिम निर्णय अपीलीय प्राधिकरण (AAAR) ने अपने आदेश में मालाबार पराठे के लिए 18% जीएसटी दर लगाने के निर्देश दिए थे, जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये समान HSN Code में लिस्टेड आइटम (जैसे कि ब्रेड) की तरह ही जीएसटी लागू होंगे. केरल उच्च न्यायालय ने ये फैसला दो अप्रैल को सुनाया है.
साल 2022 में गुजरात अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAAR) ने 'मालाबार पराठा'
से जुड़ा फैसला सुनाया. अथॉरिटी ने कहा, ये सामान्य तरह की रोटी नहीं है. ये 5% माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वाले उत्पादों की श्रेणी में नहीं आता है. ऐसे में इस उत्पाद पर 18% जीएसटी लगेगा.
मॉडर्न फूड एंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड, जो क्लासिक मालाबार पराठा और होल व्हीट मालाबरा पराठा की सप्लाई करती है, कंपनी ने इन दोनों उत्पादों को 'ब्रेड' प्रोडक्स के रूप में माना जा सकता है या नही! को लेकर जबाव की मांग की गई.
केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर हुई. उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम के जेनरल रूल्स इंटरप्रिटेशन के नियम 4 के अनुसार, जिन वस्तुओं को श्रेणीगत नहीं किया गया है, उन्हें उनके मिले-जुले श्रेणी का माना जाए. उच्च न्यायालय के इस फैसले से मालाबार पराठा को जीएसटी के एंट्री नंबर 99ए में शामिल होने का रास्ता खुल गया है. अत: आगे से उस पर 18% की जगह 5% जीएसटी की श्रेणी में शामिल किया गया है.