Bribery Case: मद्रास हाईकोर्ट ने ED Officer की जमानत याचिका खारिज की, रिश्वत लेने के आरोप में तमिलनाडु DVAC ने किया था गिरफ्तार
20 लाख रिश्वत लेने के आरोपों में गिरफ्तार हुए ईडी अधिकारी अंकित तिवारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाने को कहा है. पहले भी, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु डीवीएसी की जांच पर रोक लगाया था.