पैसे लेकर 'रेप मामले' में हुआ था समझौता, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इंकार, जानिए फैसले में क्या कहा?
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के मामले में हुए FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पैसे लेकर हुए समझौते को 'सही न्याय' का उल्लंघन माना. अदालत ने कहा कि इस मामले का फैसला ट्रायल के माध्यम से ही होगा, भले ही उसमें गलती पीड़िता पक्ष की निकले या आरोपी की.