Delhi Court ने व्यक्ति को बलात्कार के आरोप से बरी करते हुए कहा 'पीड़िता आरोपी की पत्नी है'
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह की अदालत ने हालिया आदेश में कहा, ‘‘मौजूदा मामले में बलात्कार का अपराध नहीं बनता है क्योंकि आरोपी और पीड़िता कानूनी रूप से विवाहित हैं।’’





















