SC-ST एक्ट तभी लगेगा जब अपमान करने में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दी अग्रिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी कानून के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दिया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने आरोपी एडिटर को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अपमान में किसी तरह जाति का जिक्र नहीं है, साथ ही मामले में जाति के आधार पर अपमानित करने का उद्देश्य भी नहीं दिखाई पड़ता है.