जमीन की रजिस्ट्री रद्द कराने का प्रावधान क्या है? Property Act इसे लेकर क्या कहती है, जानिए
किसी भी अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन राज्य के निबंधन विभाग (Registration Department) द्वारा किया जाता है. विभाग द्वारा रजिस्ट्री ख़ारिज करने हेतु 90 दिन तक का समय निर्धारित किया गया है, ताकि यदि ऐसी कोई संपत्ति जो हाल ही में रजिस्ट्री हुई है उस पर यदि किसी भी कारणवश कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसे निर्धारित समय में रद्द करवाया जा सकता है.