क्या किसी Political Party के खिलाफ मुकदमा चल सकता है? क्या AAP की मान्यता रद्द हो सकती है?
दिल्ली शराब घोटाला केस में ED ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है. देश के इतिहास में ED ने पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी बनाया है.
दिल्ली शराब घोटाला केस में ED ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है. देश के इतिहास में ED ने पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी बनाया है.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में AAP के नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED को जारी किया नोटिस
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के अलग-अलग आदेशों को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
आबकारी घोटाला मामले में फसे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य मगुंटा श्रीनिवासुल रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई 15 दिन की जामनत मामले में सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय सहमत हो गया है. इस मामले में आज सुनवाई होगी.
सिसोदिया को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.
Delhi High Court ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि वह जेल मैन्युल के अनुसार सिसोदिया को वैकल्पिक दिनों में दोपहर बाद तीन से चार बजे के बीच Video Conferencing के जरिए बिमार पत्नी से बात कराई जाए.
सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 11 मई को तय की है. मनीष सिसोदिया ने अने पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है.
Delhi High Court ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर CBI को पक्ष रखने के लिए 26 अप्रैल तारीख तय की है. हाईकोर्ट ने कहा कि ASG से कहा कि वह बताएं कि एक्साइज पॉलिसी कैसे चलती है. कोर्ट ने कहा कि CBI अपने जांच अधिकारी को भी इस बारे में सफाई देने के लिए बुला सकती है.
Manish Sisodia ने Bail दायर करते हुए अदालत से अनुरोध किया है कि जांच के लिए अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हे अब जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.
मनीष सिसोदिया फिलहाल 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है. पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद 3 अप्रैल को राउज एवेन्यु कोर्ट में ने 17 तक जेल भेज दिया था.
पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया गया.
दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में मनीष सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.फिलहाल सिसोदिया 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है.
Rouse Avenue Court के विशेष जज एम के नागपाल ने शुक्रवार को दोनो पक्षो की और बहस पूर्ण होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.मामले में सीबीआई की ओर से दायर किए गए मुकदमें की एक प्रति और उसके साथ संबंधित दस्तावेज सिसोदिया के अधिवक्ता को सौपे गए.
अदालत में मनीष सिसोदिया ने जज एम. के. नागपाल से जेल में पढ़ने के लिए भगवद गीता सहित कुछ और किताबों की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया. जिसके बाद अदालत ने जेल प्रशासन को आदेश दिए है कि सिसोदिया जो किताब पढना चाहते है वो उन्हे उपलब्ध कराई जाए.
दिल्ली की CBI राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष दायर मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान मनीष सिसोदिया के साथ साथ सीबीआई के वकीलों की ओर से तर्क पेश किए गए.
सीबीआई ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, संस्थानों के कामकाज के बारे में प्रासंगिक जानकारी तथा कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया एकत्र करने और किसी को ‘‘फंसाने की मंशा’ से 2015 में फीडबैक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था.
दिल्ली शराब घोटाला केस में ED ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है. देश के इतिहास में ED ने पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी बनाया है.
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के अलग-अलग आदेशों को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
आबकारी घोटाला मामले में फसे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य मगुंटा श्रीनिवासुल रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई 15 दिन की जामनत मामले में सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय सहमत हो गया है. इस मामले में आज सुनवाई होगी.
सिसोदिया को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.
Delhi High Court ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि वह जेल मैन्युल के अनुसार सिसोदिया को वैकल्पिक दिनों में दोपहर बाद तीन से चार बजे के बीच Video Conferencing के जरिए बिमार पत्नी से बात कराई जाए.
सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 11 मई को तय की है. मनीष सिसोदिया ने अने पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है.
Delhi High Court ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर CBI को पक्ष रखने के लिए 26 अप्रैल तारीख तय की है. हाईकोर्ट ने कहा कि ASG से कहा कि वह बताएं कि एक्साइज पॉलिसी कैसे चलती है. कोर्ट ने कहा कि CBI अपने जांच अधिकारी को भी इस बारे में सफाई देने के लिए बुला सकती है.
Manish Sisodia ने Bail दायर करते हुए अदालत से अनुरोध किया है कि जांच के लिए अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हे अब जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.
मनीष सिसोदिया फिलहाल 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है. पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद 3 अप्रैल को राउज एवेन्यु कोर्ट में ने 17 तक जेल भेज दिया था.
पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया गया.
दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में मनीष सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.फिलहाल सिसोदिया 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है.
Rouse Avenue Court के विशेष जज एम के नागपाल ने शुक्रवार को दोनो पक्षो की और बहस पूर्ण होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.मामले में सीबीआई की ओर से दायर किए गए मुकदमें की एक प्रति और उसके साथ संबंधित दस्तावेज सिसोदिया के अधिवक्ता को सौपे गए.
अदालत में मनीष सिसोदिया ने जज एम. के. नागपाल से जेल में पढ़ने के लिए भगवद गीता सहित कुछ और किताबों की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया. जिसके बाद अदालत ने जेल प्रशासन को आदेश दिए है कि सिसोदिया जो किताब पढना चाहते है वो उन्हे उपलब्ध कराई जाए.
दिल्ली की CBI राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष दायर मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान मनीष सिसोदिया के साथ साथ सीबीआई के वकीलों की ओर से तर्क पेश किए गए.
सीबीआई ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, संस्थानों के कामकाज के बारे में प्रासंगिक जानकारी तथा कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया एकत्र करने और किसी को ‘‘फंसाने की मंशा’ से 2015 में फीडबैक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था.