CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज बयान का महत्व
महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी व्यक्ति के इक़बालिया बयान को CrPC के section 164 के तहत दर्ज किया जाता है. आपको बता दें कि section 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों का क्या महत्व है और ये जरूरी क्यों है?