पैसे वसूलना Police का कार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के मामले में दी ये हिदायत
सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामले में पुलिस को पैसे वसूलने जैसे कार्य करने से मना किया. जानिए क्या है पूरा मामला…
सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामले में पुलिस को पैसे वसूलने जैसे कार्य करने से मना किया. जानिए क्या है पूरा मामला…
जो करार विधिताः प्रवर्तनीय हो संविदा है। बहुत छोटे में संविदा की यहां पर परिभाषा बताई गयी है। जहां स्पष्ट यह कह दिया गया है कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय यानी जिसे न्यायालय में जाकर लागू कराया जा सकता हो, ऐसा करार संविदा होता है।
जब भी किसी अनुबंध की बात आती है तो साथ में कुछ नियम और शर्तें भी आती हैं. जिसका पालन करने के लिए हर पक्ष बाध्य होता है. भारतीय संविदा अधिनियम के तहत एक ऐसे अनुबंध का जिक्र किया गया है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामले में पुलिस को पैसे वसूलने जैसे कार्य करने से मना किया. जानिए क्या है पूरा मामला…
जो करार विधिताः प्रवर्तनीय हो संविदा है। बहुत छोटे में संविदा की यहां पर परिभाषा बताई गयी है। जहां स्पष्ट यह कह दिया गया है कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय यानी जिसे न्यायालय में जाकर लागू कराया जा सकता हो, ऐसा करार संविदा होता है।
जब भी किसी अनुबंध की बात आती है तो साथ में कुछ नियम और शर्तें भी आती हैं. जिसका पालन करने के लिए हर पक्ष बाध्य होता है. भारतीय संविदा अधिनियम के तहत एक ऐसे अनुबंध का जिक्र किया गया है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं.