व्यवसायिक उद्देश्य से Loan लेनेवाला व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'कंज्यूमर' नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि ऋण (Loan) लाभ कमाने के उद्देश्य से लिया गया है तो उधारकर्ता शख्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 'उपभोक्ता' (Consumer) नहीं माना गया है.