84 लाख रूपये के धोखाधड़ी मामले में आरोपी को समन करने पर Delhi HC ने जताई नाराजगी, दी ये सख्त हिदायत
84 लाख रूपये के धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में जारी समन को रद्द करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों को निर्देश देते हुए कहा कि समन जारी करने के लिए तथ्यों और साक्ष्यों का गहन अध्ययन आवश्यक है, केवल प्रथम दृष्टि में संतुष्टि पर्याप्त नहीं है.