हिट एंड रन: टक्कर मारकर भागे तो 10 साल जेल और 7 लाख का जुर्माना
हिट एंड रन के मामले में अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी सजा मिलेगी, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत उसे कितना जुर्माना लग सकता है. आइये जानते हैं...
हिट एंड रन के मामले में अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी सजा मिलेगी, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत उसे कितना जुर्माना लग सकता है. आइये जानते हैं...
हिट एंड रन के मामले में अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी सजा मिलेगी, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत उसे कितना जुर्माना लग सकता है. आइये जानते हैं...
महाराष्ट्र के पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में नाबालिग बेटे तो जुवेनाइल कोर्ट से 15 घंटे के भीतर जमानत मिलने के बाद यह परिवार काफी चर्चा में है. नाबालिग के पिता को पुलिस ने इसी मामले में आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया है. अब नाबालिग के दादा का भी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है.
2018 में पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक गाड़ी और निजी बस के बीच टक्कर हो गई थी जिसकी वजह से कार चलाने वाले शख्स को गंभीर चोटें आई थीं और उसकी मौत हो गई थी। एमएसीटी ने अब यह निर्देश दिया है कि मृतक की पत्नी और दो बच्चों को डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए..
हिट एंड रन के मामले में अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी सजा मिलेगी, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत उसे कितना जुर्माना लग सकता है. आइये जानते हैं...
महाराष्ट्र के पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में नाबालिग बेटे तो जुवेनाइल कोर्ट से 15 घंटे के भीतर जमानत मिलने के बाद यह परिवार काफी चर्चा में है. नाबालिग के पिता को पुलिस ने इसी मामले में आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया है. अब नाबालिग के दादा का भी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है.
2018 में पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक गाड़ी और निजी बस के बीच टक्कर हो गई थी जिसकी वजह से कार चलाने वाले शख्स को गंभीर चोटें आई थीं और उसकी मौत हो गई थी। एमएसीटी ने अब यह निर्देश दिया है कि मृतक की पत्नी और दो बच्चों को डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए..