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Pune Porsche Case: नाबालिग आरोपी को तो जमानत मिली, लेकिन पिता हुए गिरफ्तार, अब दादा का पुराने केस में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन निकला, जानिए पूरा वाक्या

पुणे पोर्श केस

महाराष्ट्र के पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में नाबालिग बेटे तो जुवेनाइल कोर्ट से 15 घंटे के भीतर जमानत मिलने के बाद यह परिवार काफी चर्चा में है. नाबालिग के पिता को पुलिस ने इसी मामले में आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया है. अब नाबालिग के दादा का भी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है.

Written by Satyam Kumar |Updated : May 22, 2024 3:43 PM IST

Pune Porsche Case: महाराष्ट्र के पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में नाबालिग बेटे तो जुवेनाइल कोर्ट से 15 घंटे के भीतर जमानत मिलने के बाद परिवार काफी चर्चा में है. जबकि इस रेश ड्राइविंग की घटना में दो इंजिनियर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इसी मामले में पुलिस ने नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही अब खबर आ रही है उसके दादा के खिलाफ अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बाहर आया है. आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, उसके दादा ने संपत्ति विवाद में अपने भाई के खिलाफ अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मदद ली थी. इस विवाद में हत्या की कोशिश की धारा लगी. मामले को पहले पुलिस ने फिर CBI ने छानबीन की. यह मुंबई के सेशन कोर्ट में अभी विचाराधीन है.

15 घंटे में जमानत और निबंध लिखने की शर्त

देर रात नशे में धुत 17 साल के नाबालिग लड़के ने एक बाइक को टक्कर मारी. बाइक पर दो लोग सवार थे, रैश ड्राइविंग से टक्कर लगने पर दोनों बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. पहचान हुई तो दोनों पेशे से इंजीनियर निकलें, काम से रूम पर लौट रहे थे. दोनों मृतक मूलत: मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पूणे में काम करते थे.

पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304( लापरवाही से किसी की हत्या का कारण बनना, गैर इरादतन हत्या) के तहत मामाला दर्ज किया. वहीं, अदालत ने आरोपी को 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी. साथ ही जमानत की शर्तों में ट्रैफिक नियमों को पढ़ने के बाद 300 शब्द का निबंध लिखने के निर्देश दिए. बोर्ड ने पैरेंट्स को भी निर्देश दिए कि आगे से वो इन अपराधों में दोबारा से लिप्त नहीं हो.

पुलिस ने किया पिता को गिरफ्तार

नाबालिग आरोपी को जमानत मिल गई, वो भी मामूली जमानत शर्त पर. अब कानूनन पक्ष भी समझ लीजिए. इस मामले में पुणे पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199A के तहत केस दर्ज किया है.

खास बात ये है कि नाबालिग जो कार चला रहा था उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी. ऐसी स्थिति में अगर नाबालिग से कोई दुर्घटना होती है तो माता-पिता पर केस दर्ज किया जाएगा और उन्हें दंडित भी किया जा सकता है. कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि नाबालिग ने गाड़ी का इस्तेमाल गाड़ी के मालिक की सहमति से किया है. बता दें कि पुलिस ने नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

अब नाबालिग आरोपी 25 साल की उम्र तक लर्नर लाइसेंस नहीं बनवा पाएगा. साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी 12 महीने के लिए रद्द किया सकता है.